Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) in Hindi and English
Pradhan Mantri
Suraksha Bima Yojana (PMSBY)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY)
इस योजना को
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 मई , 2015
को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
(Pradhan Mantri suraksha bima Yojana, PMSBY) को
शुरू किया।
Prime Minister Shri
Narendra Modi launched this scheme on May 8, 2015, Pradhan Mantri Suraksha Bima
Yojana (PMSBY).
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पॉलिसी धारक
को एक्सीडेंट इंसोरेंस या दुर्घटना बीमा कराने पर किसी भी प्रकार के सड़क हादसे या अन्य
हादसे के कारण हुई मृत्यु के कारण नॉमिनी को 2 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे।
Under the Pradhan
Mantri Suraksha Bima Yojana, an accident insurance or accident insurance cover
will be provided to the nominee due to death due to any type of road accident
or other accident.
इसके साथ-साथ अगर पॉलिसीधारक पूरी तरह से अपंग हो
जाता है तो तब भी उन्हें बीमा कंपनी द्वारा 2 लाख रुपये दिए जायेंगे और यदि आंशिक रूप
(एक हाथ, पैर) से दिव्यांग होता है तो उसे 1 लाख रुपये दिए जायेंगे।
Along with this, if
the policyholder becomes completely disabled then he will still be given Rs 2
lakh by the insurance company and if he is partially disabled (one hand, leg)
then he will be given Rs 1 lakh.
1) यह योजना न्यूनतम 18
वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक के लिए व्यक्ति के लिए उपलब्ध है।
This scheme is
available to the individual for a minimum age of 18 years and maximum age of 70
years.
2) PMSBY में आवेदक को सालभर
में 12 रुपये का भुगतान करना होता है।
In PMSBY, the
applicant has to pay Rs 12 in a year.
3) कमजोर
आय वर्ग और गरीब लोगों के लिए यह योजना लाभदायी है।
This
scheme is beneficial for weak income group and poor people.
4) ऑनलाइन
माध्यम द्वारा आवेदन करने से आवेदक के पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
Applying
through online mode will save both money and time of the applicant.
5) सरकार
देश में रहने वाले ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को इस योजना को प्रदान करती है।
The
government provides this scheme to the people living in rural areas living in
the country.
6) बैंक
द्वारा ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
The
premium will be paid by the bank through auto-debit.
7) यदि
आवेदक के अन्य किसी खाते से भी दो बार प्रीमियम राशि कटती है तो वह बैंक जाकर इसका
शुल्क वापस ले सकते है।
If
the premium amount is deducted twice from any other account of the applicant,
then he can go to the bank and get its fee back.
8) बैंक
व बीमा कंपनी द्वारा हर साल 1 जून को पालिसी का नवीनीकरण किया जाता है।
The
policy is renewed on 1st June every year by the bank and the insurance company.
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